मुजफ्फरनगर। चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल ने हाईकोर्ट में अवमानना का वाद दायर किया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें वित्तीय अधिकार नहीं दिए गए।
चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल के वित्तीय अधिकार शासन ने छीन लिए थे। उन पर टीपर प्रकरण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। इस आदेश के खिलाफ वह हाईकोर्ट गई थी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दो सितंबर को शासन का वित्तीय अधिकार छीनने का अधिकार निरस्त कर दिया था। शासन को 14 दिन में चेयरपर्सन का पक्ष सुनकर निर्णय लेेने का आदेश दिया गया था। हाईकोर्ट के आदेश को 14 दिन भी हो चुके हैं, लेकिन शासन और प्रशासन ने चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल को अभी तक वित्तीय अधिकार नहीं दिए है।
चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल ने बताया कि कोर्ट के आदेश की अवमानना को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में वाद दायर कर दिया है। इस मामले में संभवत: सोमवार में सुनवाई हो सकती है। उनकी ओर से प्रमुख सचिव स्थानीय निकाय और ईओ नगर पालिका को पार्टी बनाया गया है। वित्तीय अधिकार सीज होने के बाद वित्तीय अधिकार सिटी मजिस्ट्रेट को दिए गए हैं। ये लोग अब तक 10.25 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुके हैं। इस संबंध में एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि शासन के आदेश पर वित्तीय अधिकार लिए गए थे, शासन का आदेश आएगा तो चेयरपर्सन को वित्तीय अधिकार दे दिए जाएंगे।