मुजफ्फरनगर। अन्य पिछड़ा वर्ग अधिकार समिति के तत्वावधान में आयोजित बैठक में अधिवक्ताओं और अन्य व्यक्तियों ने आरक्षण की मांग उठाई। उन्होंने कहा का न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश से ओबीसी के लोगों का अधिकार हनन है।
कचहरी में आयोजित बैठक में अधिवक्ताओं ने मांग की है कि ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में 56 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। यह आरक्षण सरकारी, अर्द्ध सरकारी, गैर सरकारी सभी सेवाओं में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं, विधानपरिषदों व स्थानीय निकाय व पंचायतों में न्यायिक सेवाओं में होना चाहिए। कहा कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी के संबंध में हाईकोर्ट लखनऊ द्वारा पारित आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सूबे की सरकार उचित पैरवी करें और संख्या के अनुपात में स्थानीय निकाय चुनाव में 56 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का काम करें।
इस दौरान जयमल सिंह, रामधन कश्यप, अमरीश, दीपक धीमान, सतबीर प्रजापति, सलेख कश्यप, हरगोपाल कश्यप, किरणपाल, अंजली सैनी, अमित सैनी और ब्रजबंधु सैनी आदि मौजूद रहे।