मुजफ्फरनगर। करीब 19 साल पुराने सचिन जैन अपहरण केस में चारों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है। ट्रायल के दौरान मुकदमे में कई उतार-चढ़ाव आए।
वर्ष 2004 में नई मंडी निवासी प्रदीप जैन ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके पुत्र सचिन जैन का अपहरण हो गया है। पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान आरोपी राजू की मौत हो गई। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला जज-13 के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता वकार अहमद ने बताया कि अदालत ने कपिल, कटार, धर्मपाल और रोहित को अपहरण की धारा 364 में दोषमुक्त कर दिया है। इससे पहले मुकदमे में पीड़ित पक्ष और एक न्यायिक अधिकारी के बीच विवाद ने भी तूल पकड़ा था।