शामली। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने कुछ फैसले लिए हैं, जिनका क्रियान्वयन कराया जाएगा। आदेश न मानने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रोबेशन अधिकारी हामिद हुसैन ने बताया कि 28 अक्तूबर को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की बैठक हुई। अध्यक्ष राज्य महिला आयोग लखनऊ ने महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए कुछ निर्णय लिए, जिनका क्रियान्वयन किया जाना है।

उनके आदेशों के अनुसार, जनपद के महिला जिम, योगा सेंटर में महिला ट्रेनर होना चाहिए। ट्रेनर एवं जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाए। सेंटर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाए। सेंटर में डीवीआर सहित सीसीटीवी अनिवार्य रहे। वहीं स्कूल की बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

नाट्य कला केंद्रों में महिला डांस टीचर एवं डीवीआर सहित सक्रिय दशा में सीसीटीवी का होना अनिवार्य है। बुटीक सेंटरों पर कपड़ों की नाप लेने के लिए महिला टेलर एवं सक्रिय सीसीटीवी का होना अनिवार्य है। जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिए। कोचिंग सेंटरों पर सक्रिय सीसीटीवी एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है। महिलाओं से संबंधित वस्त्र आदि की बिक्री की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।