मुज़फ्फरनगर। आज विशेष अदालत पोक्सो के जज ने 2 फरवरी 2019 को हुई भोपा थाना के एक गांव में 16 वर्षीय बालिका के साथ रेप की घटना में आरोपी को दोषी करार दिया है। जिसको 27 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी । आपको बता दे की 2 फरवरी 2019 को भोपा थाने के एक गांव में 16 वर्षीय बालिका लघुशंका के लिए घर से बाहर गई थी । पीडिता को अकेले पाकर उसे आरोपी टीनू ने दबोच लिया ओर डरा धमकाकर उसके साथ बलात्कार किया था। जिसमे पीड़ित ने उसके साथ घटी घटना को अपने परिजनों से बताया था जिस पर परिजनों ने ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया था। जिस मामले में कोर्ट ने आरोपी को धारा 376 आईपीसी व पॉक्सो अधिनियम में दोषी ठहराया है और सज़ा के लिए 27 अक्टूबर नियत की है। मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो के जज संजीव कुमार तिवारी की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा ने पैरवी कर 6 गवाह पेश किए। जिस मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 27 अक्टूबर की तारिक सजा के लिए नियत की है।
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