कैराना (शामली)। किशोरी का अपहरण करके ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध पाये जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पोक्सो) मुमताज अली ने मुजरिम विक्रम निवासी सहारनपुर को 10 साल कठोर कारावास व 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 10 माह को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि 5 जुलाई 2022 को थानाभवन क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने थाना भवन थाने पर विक्रम निवासी गांव नजरपुर शाकंभरी रोड सहारनपुर के विरुद्ध अपनी 16 वर्षीय पुत्री को अपहरण करके ले जाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने किशोरी को बरामद करके कोर्ट में बयान कराने के साथ ही किशोरी को मेडिकल कराया था। जिसके बाद मुकदमे में दुष्कर्म व पोक्सो की धारा का इजाफा किया गया था।
पुलिस ने आरोपी विक्रम को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। जमानत नही होने के चलते मुजरिम विक्रम अभी तक जेल में ही बंद है। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। अभियोजन पक्ष की और से 6 गवाह पेश किए गये। बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद दोष सिद्ध पाये जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पोक्सो) मुमताज अली ने मुजरिम विक्रम निवासी नजरपुर शाकंभरी रोड सहारनपुर को 10 साल कठोर कारावास व 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नही करने पर 10 माह डा अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।