शामली. 17 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पोक्सो) मुमताज अली में दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को दस साल कठोर कारावास और 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि 6 नवंबर 2020 को कैराना निवासी एक युवक ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शोबी उर्फ शोएब निवासी मोहल्ला अफगानान उसकी 17 वर्षीय बहन को घर से बाहर ले गया और उसके साथ दुराचार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।

उक्त मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। गुरुवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पोक्सो) मुमताज अली ने दोष सिद्ध पाए जाने पर शोबी उर्फ शोएब को दस साल कठोर कारावास और 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।