शामली। किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पोक्सो कोर्ट ने पांच वर्ष की सजा व 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो कोर्ट नम्बर 1 की न्यायाधीश रीमा मल्होत्रा की कोर्ट में चल रही थी।
अभियोजन के अनुसार 6 दिसम्बर 2016 को शामली जनपद के थाना बाबरी के एक गांव की किशोरी घर से सामान लेने के लिए जा रही थ। रास्ते में आरोपी आदेश ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की। किशोरी की शिकाय त पर परिजनों ने आरोपी के खिलाफ थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इस मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो कोर्ट नम्बर 1 की न्यायाधीश रीमा मल्होत्रा की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा व 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से कोर्ट में विशेष लोक अभियोजक विंक्रात राठी व प्रदीप बालियान ने पैरवी की।