शामली। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने मुजरिम निकुंज निवासी काबड़ौत थाना शामली को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि 2021 में शामली कोतवाली पर एक किशोरी के परिजनों ने निकुंज निवासी काबड़ौत थाना शामली व कल्लू उर्फ रोहित के विरुद्ध किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों मुजरिमों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया था। जमानत पर बाहर आने के बाद मुजरिम कल्लू उर्फ रोहित की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। मुजरिम निकुंज के विरुद्ध कैराना कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की और से पांच गवाह पेश किए गए। बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मुजरिम निकुंज को सजा सुनाई।