शामली, कैराना। उप जिला मजिस्ट्रेट के ग्राम पंचायत पावटी कलां के प्रधान पद के चुनाव पुर्नमतगणना के खिलाफ वर्तमान प्रधान हाई कोर्ट पहुंच गई। हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्णय सुरक्षित रख लिया है।

वर्ष 2021 में पंचायत चुनाव के दौरान पावटी कलां ग्राम पंचायत के चुनाव में साजिदा 3 मतों से विजयी घोषित की गई थी जबकि दूसरे नंबर पर अनीता रही थी। पिछले दिनों दूसरे नंबर के प्रत्याशी अनीता ने एसडीएम कोर्ट में वाद दायर करते हुए पुर्नमतगणना की मांग की थी। 23 दिसंबर 2022 में एसडीएम शिव प्रकाश यादव ने इरे जनवरी 2023 को ग्राम पंचायत पावटी कलां के मतों की पुर्नमतगणना कराने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद मौजूदा ग्राम प्रधान साजिदा ने एसडीएम कोर्ट में शपथ पत्र देते हुए अवगत कराया था कि उसका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वह दो जनवरी को पुर्नमतगणना में उपस्थित नहीं हो सकती। जिसके बाद एसडीएम ने नौ जनवरी को पुर्नमतगणना की तारीख नियत की थी।

इसी बीच तीन जनवरी को मौजूदा ग्राम प्रधान साजिदा ने एसडीएम के आदेश पर स्टे लेने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। पांच जनवरी को हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधान साजिदा के अधिवक्ता के तर्क सुनने के बाद इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। हाई कोर्ट द्वारा इस मामले में निर्णय सुनाने के बाद ही पता चलेगा कि पावटी कलां की पुर्नमतगणना नौ जनवरी को होगी या नहीं। मुकदमे की वादी ग्राम प्रधान साजिदा के अधिवक्ता सिद्धार्थ कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट में तीन जनवरी को याचिका दायर की गई थी। पांच जनवरी को कोर्ट में मामले पर सुनवाई भी पूरी हो गई। जिस पर कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा है।