कैराना (शामली)। अपर जिला सत्र न्यायालय ने सोमवार को साक्ष्यों के अभाव में 32 वर्ष पूर्व शामली में हुई नरेंद्र की हत्या के मामले में बागपत के कुख्यात धर्मेंद्र किरठल को दोषमुक्त करार दिया है। फैसला सुनाए जाने के दौरान धर्मेंद्र किरठल भी अदालत में मौजूद रहा। आंबेडकर नगर जेल में बंद किरठल को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया था। हालांकि, कुख्यात पर अन्य मुकदमे दर्ज होने के चलते वह अभी जेल में ही रहेगा।
29 जुलाई 1991 में शामली कोतवाली क्षेत्र में नरेंद्र की हत्या हुई थी।बताया जा रहा है कि इस मामले में अधिकतर गवाह पक्ष द्रोही हो गए, जबकि कुछ गवाहों की मृत्यु हो चुकी है।सोमवार को आंबेडकर नगर जेल में बंद कुख्यात बदमाश धर्मेंद्र किरठल निवासी गांव किरठल जनपद बागपत को कैराना स्थित अपर जिला सत्र न्यायालय में पेशी पर लाया गया। सबसे पहले पुलिस टीम सुरक्षा के साथ कुख्यात को लेकर कोतवाली में पहुंची और स्थानीय पुलिस को पेशी के बारे में जानकारी दी। स्थानीय पुलिस भी सुरक्षा के दृष्टिगत न्यायालय परिसर में मुस्तैद रही। आंबेडकर नगर पुलिस बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट के साथ सुरक्षा घेरे में लेकर कुख्यात धर्मेंद्र किरठल को न्यायालय में लेकर पहुंची थी। पेशी के बाद आंबेडकर नगर पुलिस टीम कुख्यात को लेकर आंबेडकर नगर रवाना हो गई।