शामली। त्योहारों एवं कांवड़ यात्रा और परीक्षाओं के मद्देनजर जिले में 43 दिन के लिए जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों के मार्ग में आने वाली सभी मीट, मछली और अंडे की दुकानें, रेंस्टोरेंट, मीट फैक्टरी 4 जुलाई से 16 जुलाई तक बंद रहेंगी। बिना अनुमति के कांवड़ शिविर भी नहीं लगाया जाएगा।
डीएम रविंद्र सिंह ने बताया कि जिले में 29 जून को ईद-उल-अजहा (बकरीद), 4 जुलाई कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। 15 जुलाई को श्रावण शिवरात्रि व 29 जुलाई को मोहर्रम मनाया जाएगा। इसी बीच कई परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। त्योहारों, परीक्षाओं के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों के मार्ग में आने वाली सभी मीट व अंडे आदि की दुकानें 4 जुलाई से 16 जुलाई तक बंद रहेंगी। इस दौरान बिना अनुमति के कांवड़ शिविर नहीं लगाया जाएगा। प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था अपने क्षेत्र के प्राधिकृत मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं डीजे का प्रयोग नहीं करेगा। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी मजिस्ट्रेट ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे के प्रयोग की अनुमति नहीं देगा। यह आदेश 11 अगस्त तक प्रभावी रहेगा।