शामली। जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार पुंडीर ने बताया कि 20 मार्च 2019 शाम करीब 5 बजे जलालाबाद में कपड़े की दुकान पर अय्याज निवासी जलालाबाद की गोलीमार हत्या कर दी थी। मृतक के भाई सरफराज ने थाना थानाभवन पर मुकदमा दर्ज कराया था कि जलालाबाद निवासी चांदमियां की प्रेमिका से उसके भाई अय्याज की शादी हुई थी। चांद मियां अय्याज की पत्नी का प्रेमी था और उसने अय्याज को अपनी प्रेमिका से शादी करने से मना किया था। प्रेमिका से शादी करने की रंजिश में चांदमियां ने उसके भाई अय्याज की हत्या कर दी।
पुलिस ने चांदमियां को आला ए कत्ल तमंचे के साथ गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिए थे। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे में सुनवाई के दौरान 12 गवाह पेश किए गए। गुरुवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एससी एसटी) रेशमा चौधरी ने मुजरिम चांदमियां को हत्या के जुल्म में आजीवन कठोर कारावास और 12000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।