शामली। गैंगस्टर के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने तीन मुजरिमों को 3-3 साल के कठोर कारावास व 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नही करने पर 1-1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। एसपी अभिषेक ने बताया कि डापराधिक गतिविधियों के चलते 1995 में थाना झिंझाना पर चैनपाल, नीरज व मदन निवासी गांव पिंडौरा थाना झिंझाना के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।
जनपद शामली पुलिस द्वारा अदालत में ठोस साक्ष्य पेश करने पर अदालत ने तीनों मुजरिमों को दोषी करार दिया। शुक्रवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने तीन मुजरिमों चैनपाल, नीरज व मदन निवासी गांव पिंडौरा थाना झिंझाना को 3-3 साल के कठोर कारावास व 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नही करने पर 1-1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।