शामली. गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमे में जेल में बंद सपा विधायक नाहिद हसन पर अमानत में खयानत के दूसरे मुकदमे में जमानत के लिए फैसला नहीं हो सका। वर्ष 2019 में झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा खुशनाम निवासी महिला शाहजहां ने कैराना कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें गांव भूरा निवासी नवाब पर आरोप लगाया था कि नवाब ने उसके पति की गाड़ी किराए पर ली थी तथा किराए के 1.80 लाख रुपये नहीं दिए थे।
आरोप था कि नवाब ने उसके पति की गाड़ी सपा विधायक नाहिद हसन के पुराने चावल सेलर के अंदर छिपाकर रखी थी। सपा विधायक नाहिद हसन ने उसके पति को फोन पर धमकी दी थी। पुलिस ने सपा विधायक नाहिद हसन व भूरा निवासी नवाब के खिलाफ अमानत में खयानत करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया था।
15 जनवरी को गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित चलने पर नाहिद हसन जेल चले गए थे। नाहिद हसन के जेल जाने के बाद अमानत में खयानत के मामले की एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो गई थी। शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसी मामले में जमानत के लिए सुनवाई होनी थी। कोर्ट में नाहिद हसन की जमानत के लिए फैसला नहीं हो सका। जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए चार अप्रैल की तारीख नियत की गई है।