शामली.वसूली की चेतावनी के बाद भी जिले के अपात्र परिवारों ने राशन कार्ड सरेंडर करने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। अभी तक तीनों तहसील में करीब 100 राशन कार्ड ही सरेंडर किए गए हैं। शासन वसूली कराता है तो बड़ी संख्या में अपात्र परिवारों पर कार्रवाई होनी तय है।
शासन ने हाल ही में निर्देश जारी किए थे कि अपात्र परिवारों ने डीलर के यहां से राशन लिया तो उनसे वसूली की जाएगी। डीएम ने ऐसे लोगों को अपने राशन कार्ड आपूर्ति कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए थे। जिला आपूर्ति कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार कैराना तहसील में 21, ऊन तहसील में करीब 35 और शामली तहसील में करीब 45 राशन कार्ड ही सरेंडर हुए हैं। लोग शासन की चेतावनी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और राशन कार्ड सरेंडर नहीं कर रहे हैं।
जिले में 2,22,495 कार्ड धारक
जिले में कुल 222495 कार्ड धारक हैं। इनकी यूनिट 962438 हैं। इनमें पात्र गृहस्थी के 207730 कार्ड धारक हैं, जिन्हें 911106 यूनिट खाद्यान्न दिया जा रहा है। 14765 अंत्योदय कार्ड धारकों को 51332 यूनिट खाद्यान्न मिल रहा है।
जिलाधिकारी के अनुसार अपात्रों से गेहूं की 24 रुपये प्रति किलोग्राम, चावल 32 रुपये प्रति किलोग्राम और नमक, तेल, चने की वसूली बाजार मूल्य की दर से की जाएगी।
ये लोग हैं अपात्र
– सभी आयकार दाता।
– ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, एसी या 5 केवी या उससे अधिक क्षमता का जेनरेटर हैं।
– ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य के स्वामित्व में पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो।
– ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्यों की आय दो लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक हो।
– ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट हो।
– ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक एरिया का व्यावसायिक स्थान हो।
– ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास शस्त्र लाइसेंस हों।