शामली. जिले में 138 स्कूली वाहनों का फिटनेस प्रमाण-पत्र वैध नहीं है। 80 वाहन पंजीयन तिथि से 10 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। डीएम जसजीत कौर की अध्यक्षता में विद्यालय यान सुरक्षा जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा की बैठक में जिले के कई स्कूल वाहन संचालक नदारद रहे। बैठक में डीएम जसजीत कौर ने कहा कि यदि कोई स्कूल बच्चों को ऐसे वाहनों में ले जाता है, तो उन पर प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी।

डीएम ने कहा स्कूल संचालकों को अपने वाहनों की फिटनेस वैध कराकर व मानकों के अनुरूप ही संचालित करें। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों को ले जाने- ले आने हेतु ऑटो, टेंपो ई-रिक्शा पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई स्कूल बच्चों को ऐसे वाहनों में ले जाता है तो उन पर प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में एआरटीओ मुंशीलाल ने बताया कि शुक्रवार को प्रवर्तन कार्रवाई करते हुए तीन स्कूली वाहन सीज किए गए।

चार स्कूली वाहनों के चालान किए गए। उन्होंने कहा कि 138 स्कूली वाहनों का फिटनेस प्रमाण-पत्र वैध नहीं है और 80 वाहन पंजीयन तिथि से 10 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। ऐसे वाहनों को तत्काल या तो पंजीयन निरस्त करा लें या एनओसी लें। बैठक डीएम ने कहा कि यदि कोई स्कूल वाहन बिना फिटनेस व मानक के अनुरूप नहीं संचालित किए जाते हैं तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्कूल संचालकों को वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस व चरित्र सत्यापन कराने का और वाहन चालकों के स्वास्थ्य और नेत्र परीक्षण का भी निर्देश दिया।