शामली. कोर्ट ने मारपीट के 32 वर्ष पुराने मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने दोनों आरोपियों पर सात-सात सौ रुपये का अर्थदंड लगाया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली ने बताया कि वर्ष 1990 में कस्बा कैराना के मोहल्ला छड़ियान निवासी इरफान व मोहल्ला दरबार खुर्द निवासी राजा ने एक युवक के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। घटना के संबंध में आईपीसी की धारा 323 व 504 के तहत कैराना कोतवाली पर केस दर्ज किया गया।

शनिवार को कोर्ट ने अभियुक्त इरफान व राजा को धारा 323 आईपीसी के तहत 200-200 रूपये तथा धारा 504 आईपीसी के अंतर्गत 500-500 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।