शामली. घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) ने दोष सिद्ध पाए जाने पर आजीवन कारावास व 26 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मालिक ने बताया कि एक व्यक्ति ने कैराना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि 12 अगस्त 2020 को उसकी 17 वर्षीय बेटी के साथ में घर में घुसकर युवक ने दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी दी थी।

पुलिस ने आरोपी शाहरुख पुत्र गय्यूर निवासी गांव अलीपुर को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में पेश किया था। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था।

शनिवार को न्यायालय ने आरोपी शाहरुख को दोषी माना, जिस पर न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा व 26 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतना होगा।