शामली. कांधला थाना क्षेत्र के गांव भारासी में व्यक्ति की हत्या में एक अभियुक्त को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। अभियुक्त ने रंजिश में हत्या को अंजाम दिया था।

अभियोजन की ओर से एडीजीसी फौजदारी कमलकांत ने बताया कि एक फरवरी 2012 को शामली के कांधला थाना क्षेत्र के गांव भारासी निवासी धर्मेन्द्र कुमार अपने ताऊ रघुनाथ व एक अन्य के साथ बड़ौत से तेरहवीं से वापस गांव लौट रहे थे।

एलम गांव के रास्ते में रंजिश रखने वाले आरोपी राजू निवासी बरौला, उन्नाव ने अचानक बलकटी से उसके ताऊ रघुनाथ पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गयी। पुलिस ने धर्मेन्द्र की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त राजू को हत्या में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।