मुजफ्फरनगर। मिलावटखोरी के मामलों में एडीएम प्रशासन के न्यायालय से 14 मुकदमों का निस्तारण करते हुए मिलावटखोरी साबित होने पर 4.43 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए वसूली के आदेश दिये गये हैं। इनमें खोया, दूध, मिश्रित दूध, क्रीम आदि उत्पादों के नमूने लिये गये थे, जिनमें जांच के बाद मिलावट की पुष्टि हुई थी।
प्राप्त समाचार के अनुसार न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट ;प्रशासनद्ध/न्याय निर्णायक अधिकारी नरेन्द्र बहादुर सिंह, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा माह नवम्बर 2023 में 14 वादों को निस्तारित करते हुए मिलावटखोरों पर 435000 का अर्थदण्ड लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधीनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थो के नमूने संग्रहित कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजे गये थे।
जांच के पश्चात खाद्य पदार्थो में मिलावट की पुष्टि खाद्य विश्लेषक द्वारा की गयी थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त न्यायालय द्वारा माह नवम्बर 2023 में 14 वादों को निस्तारित करते हुए मिलावटखोरों पर अर्थदण्ड लगाया गया। इसमें सलमान पुत्र मोहम्मद सुलेमान ग्राम-भैंसाहेड़ी पर 35000, मदन पाल पुत्र शशीभान संधावली पर 15000.
शावेज मालिक पुत्र महबूब अली ग्राम-बरवाला पर 25000, मो. हनीफ पुत्र यासीन ग्राम-तेवड़ा 40000, मो. जावेद पुत्र सरफराज ग्राम-खेड़ी फिरोजाबाद पर 30000, मो. जावेद पुत्र सरफराज ग्राम-खेड़ी फिरोजाबाद 35000, दीपक कुमार पुत्र किरण पाल ग्राम-मुस्तफाबाद 25000, नईम पुत्र अफजाल कारीमुल्लापट्टी जानसठ 35000, रहिसुद्दीन पुत्र नवाब नई बस्ती खतौली 30000, नईम पुत्र अफजाल करीमुल्लापट्टीजानसठ पर 50000.
जोनी पुत्र कृष्ण पाल ग्राम-रतनपुरी पर 30000, हरेन्द्र पुत्र राजकुमार ग्राम हुसैनपुर बौपाडा पर 30000, शेरखान पुत्र जीमल ग्राम-तेवड़ा पर 30000 और मोनू मचल पुत्र रकम पाल सरवट पर 25000 का जुर्माना किया गया है। अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2023-24 में माहदृनवम्बर 2023 तक 122 वादों को निस्तारित करते हुए एडीएम प्रशासन द्वारा 19,43,000 का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। माह नवम्बर 2023 तक 21,31,000 अधिरोपित अर्थदंड की वसूली की गयी है। नवम्बर 2023 तक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा 157 वाद दायर किये गए हैं।