शामली। नगर के एक व्यक्ति ने ब्रांड बैंड का कनेक्शन लिया था और वह खराब रहने लगा। शिकायत का निस्तारण न होने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया। इसके बाद बीएसएनएल कंपनी पर 24244 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

नगर के मोहल्ला राजो वाली पंसारियान निवासी राकेश गर्ग ने बीएसएनएल से ब्रॉड बैंड का कनेक्शन लिया था और वह ठप रहने लगा। पीड़ित ने बीएसएनएल कार्यालय में शिकायत की, लेकिन वहां से शिकायत का निस्तारण नहीं किया और ब्रॉड बैंड का शुल्क लेते रहे। इसके बाद पीड़ित ने बीएसएनएल के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली में शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग की थी। वादी का पक्ष सुनने के बाद अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता, सदस्य अमरजीत कौर ने विपक्षीगण पर 4244 रुपये परिवाद दायर छह प्रतिशत ब्याज सहित देने, परिवादी व उनके बच्चों को हुई मानसिक, आर्थिक, शारीरिक क्षति के लिए 15 हजार रुपये व वाद व्यय पांच हजार रुपये देने के लिए एसडीओ व महाप्रबंधक दूर संचार विभाग को आदेश दिए हैं।