शामली. करीब दो साल पहले कांधला क्षेत्र में चोरी की बाइक के साथ पकड़े गए आरोपी का दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण सिंह ने कांधला आसिम निवासी को दो साल के कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

15 अगस्त 2020 को कांधला पुलिस ने आसिम निवासी नई बस्ती ईदगाह रोड कांधला को चोरी की बाइक और चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपी ने बताया था कि उसने बाइक को दिल्ली से चोरी की थी। कांधला पुलिस ने आसिम के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करके कोर्ट में पेश कर दिया। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।

अभियोजन पक्ष की और से मुकदमे की पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी तबस्सुम ने की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आसिम ने अदालत में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए अदालत से क्षमा याचना की थी। शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मुजरिम आसिम निवासी कांधला को दो साल के कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।