कैराना। कोर्ट ने गैंगेस्टर सहित 2 मामलों में 3 आरोपियों को सजा सुनाते हुए उनपर जुर्माना भी लगाया है।

शामली पुलिस ने वर्ष 2019 में एक अपराधी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी अरुण शामली का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। शनिवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी अरुण के दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे 2 साल 10 माह के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

उधर, 32 साल पहले हुई मारपीट के मामले में भी कोर्ट ने दो आरोपियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपियों को युवक के साथ मारपीट करने के मामले में जेल में बिताई अवधि और 7-7 सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। 1990 में कैराना कोतवाली में एक युवक ने राजा निवासी मोहल्ला दरबार खुर्द और इरफान निवासी मोहल्ला छड़ियान के विरुद्ध मारपीट और धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कोर्ट में दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए क्षमा याचना की थी।