शामली। शामली के गांव लांक निवासी ओमसिंह पुत्र सूरत सिंह ने विद्युत विभाग के अधीक्षक अभियंता, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड दो, एसडीओ व जेई विद्युत वितरण खंड प्रथम के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में वाद दायर किया था। जिसमें किसान ओमसिंह ने बताया था कि उसने 10 हार्स पावर एलटी लाइन नलकूप के लिए विद्युत कनेक्शन लिया था।

जिसके लिए 10400 रुपये रसीद और 100 रुपये प्रक्रिया शुल्क तीन अगस्त 2018 को जमा किया गया था। फरवरी 2020 में विद्युत भंडार गृह से दो खंभे, दो तान व 294 मीटर तार प्राप्त कर विभाग ने लगा दिए लेकिन विद्युत कनेक्शन आज तक नहीं हो पाया था। इस कारण किसान की फसल हर साल सूखने लगी। जिससे किसान को तीन लाख रुपये प्रतिवर्ष का नुकसान होने लगा।

जिसके बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता व महिला सदस्या जमरजीत कौर ने आदेश दिया कि किसान की क्षति की पूर्ति के लिए 10 हजार रुपये व वाद व्यय 3000 हजार रुपये किसान को उपलब्ध कराना होगा। एक माह के अंदर भुगतान जमा नहीं कराने पर समस्त धनराशि पर नौ प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा।