शामली। सूचना देने में लापरवाही बरतने पर जिले के 230 मामलों में 57.50 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। अपर जिलाधिकारी संतोष कुमार सिंह ने जनसूचना अधिकारियों के साथ बैठक की और सूचना देने में लापरवाही बरतने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि बाबु के भरोसे न रहे और स्वयं सतर्क रहकर प्रकरण का निस्तारण करें। उन्होंने आयोग से आई सूची के अनुसार अर्थदंड वसूली प्रकरण में अगले एक सप्ताह में कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

एडीएम ने बताया कि सीएमओ पर 13 प्रकरण में 3.25 लाख, तहसीलदार शामली पर 12 प्रकरण में तीन लाख, जिला पंचायत राज अधिकारी 11 प्रकरण में 2.75 लाख, बेसिक शिक्षा अधिकारी पर 10 प्रकरण में 2.50 लाख, अधिशासी अभियंता द्वितीय पर 10 प्रकरण 2.50 लाख, बीडीओ ऊन पर 7 प्रकरण में 1.75 लाख, बीडीओ कैराना पर छह प्रकरण में 1.50 लाख के अलावा अन्य विभागीय जनसूचना अधिकारियों पर अर्थदंड वसूली के प्रकरण लंबित हैं। एडीएम ने सभी प्रथम अपीलीय अधिकारियों को आवेदनों की सुनवाई करते हुए अपीलार्थी के प्रकरण का निस्तारण करने के भी निर्देश दिए हैं। आयोग की प्रेषित सूची के अनुसार जनपद में कुल 230 प्रकरण में 57.50 लाख का अर्थदंड लगाया गया है। एडीएम ने बैठक में समस्त संबंधित अधिकारियों को आइजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करने के कड़े निर्देश दिए। जिससे जनपद की रैंकिंग अच्छी रहे। बैठक में सभी जनसूचना अधिकारी मौजूद रहे।