शामली। शहर कोतवाली प्रभारी समयपाल अत्री ने बताया कि अपर जिला मजिस्ट्रेट ने शहर के मोहल्ला काजीवाड़ा निवासी समीर और मोहल्ला हाजीपुरा निवासी तौसीम को जिला बदर करने का आदेश दिया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में दोनों अभियुक्तों को पकड़कर शामली-मुजफ्फरनगर जिले की सीमा पर छोड़ा गया है। इनमें समीर को छह माह के लिए और तौसीम को तीन माह के लिए जिला बदर किया गया है। दोनों अभियुक्तों को सख्त हिदायत गई कि जिला बदर की निर्धारित अवधि में जिले की सीमा में अगर पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा।