शामली. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) ने बालक के साथ अप्राकृतिक कुकर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) और 40 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान, विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक, कोर्ट मोहर्रिर पवन कुमार व सोहनवीर सिंह ने बताया कि एक अप्रैल 2021 को कैराना कस्बे के एक मोहल्ले से सात वर्षीय बालक को युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ जंगल में ले गया था। बालक के साथ में अप्राकृतिक कुकर्म कर धमकी दी गई थी।
मामले में पीड़ित की मां की ओर से तीन अप्रैल 2021 को आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने सात अप्रैल 2021 को आरोपी वासिल पुत्र अनीस निवासी मोहल्ला दरबारखुर्द को गिरफ्तार कर लिया था, जिसे न्यायालय में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया था। बुधवार को न्यायालय ने आरोपी वासिल को दोषी करार दिया। दोषी को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) और 40 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।