शामली। न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली ने नगरपालिका परिषद शामली के अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी को न्यायालय की अवमानना करने के नोटिस जारी किए हैं। न्यायालय ने दोनों को 25 अगस्त को स्वयं उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करने का आदेश दिया है।
शहर के माजरा रोड पर स्थित प्लाट पर नगरपालिका ने अपना बोर्ड लगाकर व्यायाम मशीनें लगाई है। इस प्लाट पर अनिमेश कुमार आदि ने अपना हक बताते हुए न्यायालय जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग शामली में परिवाद दायर किया था। न्यायालय ने एक जुलाई 2023 को आदेश पारित करते कर प्लाट में रखी मशीनें व बोर्ड हटाकर इसकी सूचना जिला आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। इसकी तामील तीन जुलाई को विशेष पत्रवाहक के माध्यम से तामील कराई गई थी।
इस प्रकरण में न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली ने 18 अगस्त को नगरपालिका के अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी के नाम नोटिस जारी किया है कि उन्होंने आदेश का पालन न कर न्यायालय के आदेश की अवमानना की है। इस कारण उनके विरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत धारा 71 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने पालिकाध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी को 25 अगस्त को स्वयं उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करने का आदेश जारी किया है।
इस संबंध में पालिका के अधिशासी अधिकारी रामेंद्र सिंह का कहना है कि उन्हें नोटिस मिला है। इस मामले में अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय मे अपना पक्ष रखेंगे। पालिकाध्यक्ष अरविंद संगल का कहना है कि नोटिस मिलने का मामला जानकारी में है, लेकिन न्यायालय की अवमानना होने संबंधी नोटिस है, इसकी जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि प्लाट पर पालिका का बोर्ड व मशीनें पहले से लगी हुई है। इस संबंध में न्यायालय में पालिका की तरफ से अपना पक्ष रखा जाएगा।