शामली। आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारी डॉ. अरविंद कुमार ने मुजफ्फरनगर ने चौसाना स्थित आयुर्वेदिक एवं यूनानी मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। इस दौरान दो स्टोर बिना किसी लाइसेंस के चलते मिले, जबकि दो मेडिकल स्टोर पर सीएमओ शामली की ओर से जारी किया गया रजिस्ट्रेशन पाया गया। जांच अधिकारी ने सीएमओ शामली पर नियम विरुद्ध लाइसेंस देने का आरोप लगाया है। साथ ही उच्चाधिकारियों को पूरे प्रकरण की रिपोर्ट भेजी गई है। स्टोर संचालकों को नोटिस जारी कर मुजफ्फरनगर से रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए गए। डॉ. अरविंद कुमार ने बताया कि शामली सीएमओ ने डीयूएम धारकों को लाइसेंस दिए हैं, जो नियम विरुद्ध हैं। सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस जारी किया गया है और शीघ्र ही आयुर्वेदिक एवं यूनानी क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरनगर से रजिस्ट्रेशन कराने को कहा गया है।
चिकित्साधिकारी मुजफ्फरनगर डॉ. अरविंद कुमार को गंगोह बस स्टैंड स्थित घर के एक हिस्से में पारस हेल्थ क्लीनिक के नाम पर जच्चा बच्चा केंद्र चलता मिला। निरीक्षण के दौरान वहां पर एक महिला दो दिन के बच्चे के पास क्लीनिक में भर्ती थी। क्लीनिक के भीतर एक युवक व दो युवतियां प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन कोई चिकित्सक नहीं मिला। क्लीनिक पर प्रैक्टिस कर रहे युवक ने पूछताछ पर बताया कि डॉ. राहुल बीएएमएस हैं जो यहां प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने डॉ. राहुल को नोटिस जारी कर कागजात प्रस्तुत करने को कहा है।
अंग्रेजी दवाई बेचने वालों को लाइसेंस देने का उन्हें अधिकार है। आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारी लिखकर दें कि उन्हाेंने क्या नियम विरुद्ध किया है।