मुजफ्फरनगर। मंसूरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 के पीठासीन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने फैसला सुनाया।शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा, विशेष लोक अभियोजक दीपक अरोरा और विनय गौतम ने बताया कि सात जुलाई 2014 को किशोरी को बहला-फुसलाकर आरोपी घर से ले गया था।
पीड़ित परिवार ने आरोपी यासीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 में हुई। दोषी को दुष्कर्म के मामले में 10 साल कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड और धारा 366 में सात साल का कारावास और सात हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया गया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।