शामली। फर्जी दस्तावेज तैयार करने और भारतीय वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रहने के मामले में कोर्ट ने तीन विदेशी आरोपितों को छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित म्यांमार के रहने वाले हैं। तीन साल पहले इन सभी की जलालाबाद में गिरफ्तारी हुई थी।
एसएसपी सुकीर्ति माधव ने बताया कि वर्ष 2019 में थानाभवन थाने के अंतर्गत कस्बा जलालाबाद से फुरकान हुसैन, रिजवान खान व नौमान अली निवासीगण पाबेडान थाना कोजेडान यंगून म्यांमार को गिरफ्तार किया गया था। ये तीनों सगे भाई भारतीय वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद भारत में रह रहे थे। उनके द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, नई दिल्ली (यूएनएचसीआर) से शरणार्थी का दर्जा प्राप्त करके भारत में रहने की कोई सूचना नहीं दी गई थी।
आरोपितों के विरुद्ध थानाभवन थाने पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके बाद आरोपितों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। तीनों अभियुक्तों को छह माह का कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।