शामली। वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) नहीं लगवाई तो पांच हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। शासन ने 2019 से पहले सभी निजी व व्यवसायिक वाहनों पर एचएसआरपी लगाने के आदेश दिए हैं। जिन वाहनों पर यह रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी है, उनके विरुद्ध एआरटीओ को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में पंजीकृत करीब 80 हजार वाहनों में अभी आधे वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगी है।

शासन ने वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए 2019 में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिर्वाय किया था। शासन के इस आदेश के बाद नए वाहनों पर तो डीलर प्वाइंट से ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई जा रही है, लेकिन 2019 से पहले के वाहनों लगी साधारण रजिस्ट्रेशन को बदलकर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के लिए वाहन स्वामियों को कई बार मौका दिया जा चुका है। अब शासन ने 2019 से पहले के सभी वाहनों पर एचएसआरपी को न लगाने वाले वाहनों के विरुद्ध एआरटीओ को कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

वाहनों पर एचएसआरपी न लगाने पर शासन की तरफ से पांच हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। शासन के निर्देश के बाद एआरटीओ कार्यालय द्वारा वाहनों के चालान कर कार्रवाई की जा रही है। जिले की स्थिति देखें तो 2019 से पहले के हल्के व भारी निजी और व्यवसायिक मिलाकर ट्रक लगभग दो हजार, बस व मिनी बस 450, कार 5850, दोपहिया वाहन 64,500 और ई रिक्शा 1380 समेत करीब 80 हजार वाहन है। इनमें अभी तक आधे वाहन अर्थात करीब 40 हजार वाहन ऐसे हैं, जिन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी है। सबसे ज्यादा दुपहिया वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगी है।

एआरटीओ मुंशीलाल ने बताया कि शासन ने 2019 से पहले के जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के शासन के निर्देश हैं। ऐसे वाहनों पर नियमानुसार पांच हजार रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान। उन्होंने वाहन स्वामियों से कहा है कि अपने वाहनों पर डीलर प्वाइंट से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाकर चालान व जुर्माना कार्रवाई से बचे।