शामली। विकासभवन में शामली के गांव यारपुर के पूर्व प्रधान से मारपीट के मामले में विशेष एससीएसटी कोर्ट ने शामली के पूर्व जिला पंचायत सदस्य को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। 14 साल पूर्व प्रधान ने पूर्व जिला पंचायत पर मारपीट का आरोप लगाते हुए थाना सिविल लाइन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

थानाभवन ब्लॉक प्रमुख का विरोध करने पर 14 साल पूर्व विकासभवन में शामली जनपद के गांव यारपुर के पूर्व प्रधान वेदपाल से पूर्व जिला पंचायत सदस्य अनिल उर्फ टीनू ने मारपीट कर दी। पूर्व प्रधान ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य पर जातिसूचक शब्द कहने का भी आरोप लगाया था। इस मामले में पूर्व जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ थाना सिविल लाइन में रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी। इस मामले की सुनवाई विशेष एससीएसटी कोर्ट के न्यायाधीश जमशेद अली की कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद साक्ष्य के अभाव में पूर्व जिला पंचायत सदस्य को बरी कर दिया है।