शामली। करीब पांच माह पहले छुरी के साथ पकड़े गए मुजरिम को दोष सिद्ध पाए जाने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका यादव ने पांच माह का कारावास व 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दस दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पुलिस ने बीती छह फरवरी को इरशाद निवासी गांव भूरा को छुरी के साथ गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था। वहां से उसे जेल भेज दिया था। बाद में इरशाद जमानत पर बाहर आ गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी आनंद भास्कर ने की। दोनों पक्षों की दलील सुनने तथा पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद दोष सिद्ध पाए जाने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका यादव ने मुजरिम इरशाद निवासी गांव भूरा को पांच माह की सजा व 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद