शामली, कैराना। युवती को अपहरण करने व आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय एससीएसटी) रेशमा चौधरी ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मुजरिम मनोज व जयवीर निवासी गांव लांक थाना शामली को पांच-पांच साल के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक कमलेश वर्मा ने बताया कि 11 अक्तूबर 2018 की रात एक बजे एक युवती अपने घेर में पंखे से लटकी मिली थी। पुलिस ने शव का पीएम कराया था। युवती के पिता ने मनोज व जयवीर निवासी गांव लांक के विरुद्ध युवती के साथ छेड़छाड़ करने, युवती का अपहरण करने व हत्या करके शव को पंखे पर लटकाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

विवेचना के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध युवती का अपहरण करने व आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए थे। शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय एससीएसटी) रेशमा चौधरी ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मनोज व जयवीर को सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।