शामली।  पांच सितंबर 2021 को झिंझाना क्षेत्र के एक गांव में सोनू निवासी गांव ऊझा जनपद पानीपत साइकिल पर खेल दिखाने आया था। इस दौरान सोनू गांव की एक युवती को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर ले गया था। युवती के पिता ने नौ सितंबर 2021 को थाना झिंझाना पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने युवती को बरामद करते हुए आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। उक्त मुकदमे में अभियोजन पक्ष की और से पांच गवाह पेश किए गए। शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एससीएसटी) रेशमा चौधरी ने मुजरिम सोनू को अपहरण के मामले में दोषी करार दिया है। 13 फरवरी को सजा सुनाने की तारीख नियत की गई है।