शामली। नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के आरोप में कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चैहान व विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मालिक ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 सितंबर 2020 को अमन उर्फ निन्ना निवासी मोहल्ला नईबस्ती कस्बा व थाना कांधला एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ जबरदस्ती शारिरिक सम्बन्ध बनाए और दो दिन बाद पीड़िता को कस्बे के बस स्टैंड पर छोड़कर फरार हो गया। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
विवेचक ने मामले की तफ्तीश कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मुमताज अली की कोर्ट में विचाराधीन था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। शनिवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी अमन उर्फ निन्ना को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है।
पुलिस ने गांव अकबरपुर सुनहेटी व दभेड़ी खुर्द में महिलाओं के कुंडल छीनने की घटना में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। विगत 7-8 सितंबर की रात्रि को अकबरपुर सुनहेटी व दभेडी खुर्द में गांव के बाहरी क्षेत्रों में बने अलग-अलग मकानों में सो रही चार महिलाओं के कुंडल छीनने की घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया था। घटना के सम्बंध में कोतवाली कैराना पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। शनिवार को एसपी अभिषेक के निर्देशा पर चलाये अभियान में पुलिस ने एक आरोपी तारीफ निवासी नाहिद कालोनी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 315 बोर का एक अवैध तमंचा, दो कुंडल, एक जोड़ी पाजेब, एक हाथ का पंचागला व टॉप्स बरामद किए है।