मुजफ्फरनगर। शामली में पुरानी रंजिश के चलते करनाल के विकास की हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या-छह के पीठासीन अधिकारी शाकिर हसन ने फैसला सुनाया।

सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नीरज कांत मलिक ने बताया कि 29 अगस्त 2010 को करनाल के पृथ्वी विहार निवासी विकास घर से संदिग्ध हालात में गायब हो गया था। अगले दिन विकास का शव शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र के साल्हापुर में पड़ा मिला। धारदार हथियार से वार कर हत्या की गई थी।

मृतक के पिता चमन लाल ने करनाल के पृथ्वी विहार निवासी गौरव और सहारनपुर निवासी प्रदीप के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या-छह में हुई।

सोमवार को अदालत ने दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध किया। दोनों को धारा 302 में आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड नहीं देने पर एक-एक साल के अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा।