शामली। गलत कीटनाशक के छिड़काव से धान की फसल नष्ट होने के मामले में चौसाना के गढ़ी हसनपुर गांव में आयोजित पंचायत में दुकानदार पर एक लाख के हर्जाने का फरमान सुनाया गया। पंचायत में दुकानदार ने जुर्माना देने की हामी भरी है। वही दूसरी ओर आरोपी पेस्टीसाइड की दुकान से कृषि रक्षा अधिकारी ने कीटनाशक के अलग अलग तीन सैंपल लिए गए।
गांव गढ़ी हसनपुर में किसान नरेश की करीब 40 बीघा फसल कीटनाशक के छिड़काव के बाद झुलस गई थी। आरोप है कि दुकानदार ने गलत कीटनाशक दी, जिसके कारण फसल को नुकसान पहुंचा। मामले की शिकायत पीड़ित ने डीएम से भी की थी। इसी बीच शनिवार को ग्राम प्रधान रविन्द्र चौधरी उर्फ बिल्लू के आवास पर दोनों पक्षों को लेकर पंचायत हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी बातें रखी। पंचायत में फैसला हुआ कि नुकसान का मुआवजा देकर दुकानदार और पीड़ित किसान के विवाद का निस्तारण होगा।
आरोपी दुकानदार को हर्जाने के तौर पर एक लाख रुपये किसान को देने को कहा गया, जिसे दुकानदार ने स्वीकार किया। ग्राम प्रधान रविन्द्र चौधरी ने पंचायत में जुर्माना लगाने की बात को स्वीकारा है। वहीं किसान की शिकायत पर आरोपी दुकानदार की दुकान से कृषि रक्षा अधिकारी अमित कुमार ने कीटनाशक दवाइयों के नमूने लिए गए और जांच के लिए लैब भेज गए।
जिस समय किसान को नुकसान हुआ तो वह प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालय पर पहुंचा और न्याय की मांग की। वही, आरोपी दुकानदार कार्रवाई के डर से इधर-उधर भागा और पंचायत में फैसले को निपटा लिया गया। लेकिन सवाल उठता है कि क्या दुकान पर किसानों को ठगने वाले दुकानदार पर विभाग भी कोई कार्रवाई करेगा या नहीं। हालांकि, कृषि रक्षा अधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कहीं है।