आगामी 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस, पांच फरवरी को मौ. हजरत अली का जन्मदिवस एवं 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। इसी मध्य कई परीक्षायें भी आयोजित होगी। ऐसे में सार्वजनिक शांति भंग न हो इसके लिए डीएम ने जिलेभर में धारा-144 लागू कर दी गई है।

इस दौरान कोई भी व्यक्ति/संस्था/संगठन आतिशबाजी का प्रयोग नहीं करेगा।किसी के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों के विचारों या क्रियाकलापों के विरूद्ध आक्रोश प्रकट करने के लिए उनके घरों के समक्ष धरना या प्रदर्शन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा। क्षेत्र के प्राधिकृत मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं डी0जे0 का प्रयोग नहीं करेगा। रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक कोई भी ध्वनि विस्तारक यन्त्र/डीजे का प्रयोग नहीं करेगा। यह आदेश एक मार्च तक लागू रहेगा।