
हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा कस्बे की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़ करने के दोषी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। ASJ सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक की कोर्ट ने दोषी ललित निवासी कैराना जिला शामली, यूपी को 3 साल कैद और 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 3 माह की अतिरिक्त जेल भुगतनी हाेगी।
समालखा थाना पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया था कि 3 सितंबर 2018 की रात करीब 8:30 बजे उसकी 16 वर्षीय बेटी घर के बाहर पानी भरने गई थी। इसी दौरान वहां पड़ोस में एक निर्माणाधीन मकान में काम करने वाला राजमिस्त्री ललित आया।
जिसने उसकी बेटी से छेड़छाड़ की। ललित ने किशोरी को अकेला पाकर उसके साथ गलत हरकत करनी शुरू कर दी। किशोरी अपने बचाव में चिल्लाई तो घर के भीतर से किशोरी की मां दौड़ कर बाहर आई। मां ने शोर किया तो पिता दौड़ कर बाहर आया।
उस दौरान ललित किशोरी का हाथ पकड़े हुए था। पिता को देखते ही उसने हाथ छोड़ दिया। विरोध करने पर ललित ने किशोरी के माता-पिता से मारपीट की। मौके पर और भी स्थानीय लोगों की भीड़ इक्ट्ठा हो गई। ललित ने मां-बाप को जान से मारने की धमकी भी दी थी। जिसके बाद पुलिस में ललित के खिलाफ शिकायत दी गई थी। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।
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