मुजफ्फरनगर। शामली में स्कूल से लौट रही छात्रा से छेड़छाड और विरोध करने पर चाकू मारने की धमकी देने के दोषी को अदालत ने चार साल कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। विशेष अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा और दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि 18 नवंबर 2016 को पीड़िता किशोरी शामली के एक स्कूल से घर लौट रही थी। आरोपी ऊन निवासी सलमान ने किशोरी का हाथ पकड़ लिया। विरोध करने पर चाकू मारने की धमकी दी। छात्रा के शोर मचाने पर आसपास के लोग जमा हो गए तो आरोपी भाग गया।
पीड़ित पक्ष ने तीन दिसंबर 2016 को मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट में हुई। शनिवार को अदालत ने दोषी सलमान को चार साल कारावास और 12 हजार पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।