कैराना (शामली)। थानाभवन क्षेत्र में लूट के दौरान युवक की गोली मार कर हत्या करने और बाद में पुलिस मुठभेड़ के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार ने दो मुजरिमों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 10-10 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। अर्थदण्ड अदा नही करने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने बताया कि 15 अप्रैल 2019 को थाना भवन क्षेत्र के गांव इंद्रगढ़ मजरा निवासी रामुकमार अपने पुत्र दीपक के साथ हसनपुर लुहारी गांव के स्टेट बैंक से 60 हजार रुपये निकाल कर बाइक से अपने गांव वापस जा रहे थे। रास्ते में बाइक सवार दो बदमाशों ने रामकुमार की बाइक में साइड मार कर गिरा दी और 60 हजार रुपये लूट लिए। दीपक के विरोध करने पर बदमाशों ने तमंचे से उसके पेट में गोली मार दी।
पुलिस ने घायल को शामली हास्पिटल पहुंचाया। जहां से उसे मेरठ रेफर कर दिया था। मेरठ में उपचार के दौरान दीपक की मौत हो गई थी। रामकुमार की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज करने के बाद 19 जून 2019 को थानाभवन पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक हत्यारोपी सुल्तान उर्फ कल्लू निवासी पावटी खुर्द थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ को तमंचे और 10 हजार की नकदी के साथ गिरफ्तार किया था। जबकि दूसरा आरोपी साकिब निवासी हसनपुर लुहारी थानाभवन मौके से फरार हो गया था। जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मुजरिम सुल्तान उर्फ कल्लू और साकिब को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।