कैराना। शामली नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने शुक्त्रस्वार की तारीख लगाई है।2015 में शामली नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी द्वारा पालिका चैयरेमन अरविंद संगल पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। 2016 में अधिशासी अधिकारी की तहरीर पर शामली पुलिस ने अरविंद संगल के विरुद्ध एससी एसटी एक्ट के अलावा बदनियती से घर बुलाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान एससी-एसटी की धारा बरकरार रखी, बाकी को हटा दिया था। 6 दिन पहले कोर्ट ने अरविंद संगल के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किए थे।

बुधवार को अरविंद संगल अपने अधिवक्ता के साथ अपर जिला सत्र न्यायाधीश रेशमा चौधरी की अदालत में पेश हुए थे। पूर्व चेयरमैन के अधिवक्ता ब्रह्मपाल सिंह चौहान ने अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। जमानत पर कोई निर्णय नहीं आने पर कोर्ट ने पूर्व चेयरमैन को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। साथ ही जमानत पर सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार की तारीख लगायी गई थी। बृहस्पतिवार को भी अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने शुक्त्रस्वार की तारीख लगाई है।