कैराना।  मारपीट, गो हत्या समेत विभिन्न पांच मामलों में न्यायालयों ने छह अभियुक्तों को सजा सुनाई गई।

पुलिस अधीक्षक रामसेवक गौतम ने बताया कि वर्ष 2000 में सुरेंद्र कुमार निवासी अहमदनगर थाना थानाभवन के विरुद्ध मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया था। बृहस्पतिवार को सिविल जज जूनियर डिविजन/जेएम कैराना द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने पर पांच दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वर्ष 1994 में ग्राम पंजीठ निवासी सुरेश के विरुद्ध थाना कैराना पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन/एसीजेएम द्वारा अभियुक्त को उपरोक्त धाराओं में कुल 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर सात दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2013 में नई बस्ती ईदगाह रोड निवासी नवीन चौधरी के विरुद्ध थाना कांधला पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय एडीजी सात मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त को दो वर्ष के कारावास की सजा व को 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। वर्ष 2007 में गांव असारा थाना रमाला जनपद बागपत निवासी इमरान के विरुद्ध थाना कांधला पर गोहत्या अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय एसीजेम कैराना द्वारा अभियुक्त को जेल में बिताई अवधि की सजा व 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर छह दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अभियुक्त युनूस खान निवासी खाजपुर व असलम निवासी बड़ा खाजपुर थाना झिंझाना के विरुद्ध थाना झिंझाना पर धारा 4/10 खनन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय सीजेएम के द्वारा अभियुक्तगणों को कुल 12,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।