शामली। विदेशों में रह रहे ऐसे भारतीय नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने को फार्म-6 भर सकते हैं। शनिवार को विशेष अभियान में मतदान केंद्र, तहसील मुख्यालय और मतदाता पंजीकरण केंद्रों पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक फार्म जमा कर सकते हैं।
एडीएम संतोष कुमार सिंह ने बताया कि एक जनवरी 2023 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत शनिवार को सुबह दस बजे से लेकर शाम पांच बजे तक नए वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे नागरिक जो एक जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं या उससे अधिक आयु के हैं, उनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे फार्म-6 भरकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जन्मतिथि व पते के सत्यापन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाणपत्र आदि सलंग्न करना अनिवार्य है। आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित, अपमार्जन, संशोधन के लिए आदि सभी फार्म-6, 6क, 7, 8 चयनित जनसेवा केंद्रों के माध्यम से भर सकते हैं।
उधर, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इशक लाल ने बाबरी के लाला इंद्रप्रकाश जनता इंटर कॉलेज में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान अंतर्गत मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली में नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए प्रारूप 6 भरा जाना है। यदि उनके परिवार में कोई भी डबल वोटर है अथवा किसी हादसे के कारण किसी की मृत्यु हुई हो या किसी बहन बेटी की शादी होकर वह गांव से चली गई हो तो उनके नाम निर्वाचक नामावली से पृथक करने के लिए प्रारूप 7 भरा जाएगा। निर्वाचक नामावली में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए फार्म आठ के विषय में भी जानकारी दी गई। विद्यालय में एक कक्ष मतदाता पंजीकरण और हेल्पडेस्क के लिए आरक्षित किया गया है। एक अध्यापक को निर्वाचन कोऑर्डिनेटर भी मनोनीत करने के निर्देश दिए।